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Monday, January 20, 2025

5 साल की बच्ची से रेप के मामले में बुजुर्ग दोषी करार

हिसार के एक मोहल्ले में 5 साल बच्ची को खिलौने देने के बहाने घर में ले जाकर रेप करने के आरोपी बुजुर्ग को शुक्रवार को डॉ. पंकज की अदालत ने दोषी करार दे दिया। चौहान ने बताया कि बच्ची पड़ोसी की ही थी और दोषी बुजुर्ग को बाबा कहती थी और उसी ने यह घिनौना काम किया। दोषी के परिवार वाले प्रभावशाली थे इसलिए बच्ची के परिजन डरे हुए थे, लेकिन ट्रस्ट चेयरमैन संजय चौहान ने उनकी पूरी मदद का आश्वासन दिया और अपनी एनजीओ की काउंसलर अंजू सिवाच से पीडि़त परिवार की काउंसलिंग करवाई तब वे शिकायत करने के लिए तैयार हुए। संजय चौहान ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने में हो रही आनाकानी को देखते हुए उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी डीएसपी सिटी जितेंद्र को दी। डीएसपी के आदेश से बच्ची के परिजनों की शिकायत पर धारा 376, 506, 511 व पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 0666/2017 थाना सिटी हिसार में दर्ज हुआ। जिस पर आज माननीय डॉ. पंकज की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी बुजुर्ग को दोषी करार दे दिया है। दोषी को आगामी 27 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। अदालत द्वारा दिए गए फैसले का सनातन धर्म चैरिटेबल एनजीओ के चेयरमैन संजय चौहान ने स्वागत किया है।

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