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Saturday, December 14, 2024

CM योगी ने कहा- रिहायशी इलाकों में बंद कराएंगे शराब की दुकानें

उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखानों पर कार्रवाई और एंटी-रोमियो दस्तों को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं. लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को खारिज किया है कि ये कदम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ हैं.

‘कानून मानने वालों को नहीं कोई डर’
एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि वो कानून को लागू करने में पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा, ‘कानून का पालन करने वाले लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जो कानून को नहीं मानते उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए.’

‘बेगुनाहों को नहीं सताएंगे एंटी-रोमियो दस्ते’
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एंटी-रोमियो दस्ते स्कूली छात्राओं को छेड़छाड़ से बचाने के मकसद से बनाए गए हैं. उनके मुताबिक कई लड़कियों को इस वजह से पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है. योगी आदित्यनाथ का कहना था कि सहमति से साथ घूमने वाले लड़के-लड़कियों को नहीं सताया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘ रजामंदी से पार्क में बैठने वाले या घूमने वाले नौजवान कोई गुनाह नहीं करते. लेकिन हमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सभी समुदायों की लड़कियों को इसका शिकार होना पड़ता है.’

‘नर्सरी से पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी’
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी नर्सरी स्तर से पढ़ाई जाएगी. फिलहाल छठी क्लास के बाद बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. जब उनसे पूछा गया कि ये कदम उनकी हिंदुत्ववादी छवि से मेल नहीं खाता तो योगी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में संस्कृति और आधुनिकता का मेल होना चाहिए.

‘नाकाबिल अफसरों पर गिरेगी गाज’
योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि वो बेवजह अफसरशाहों को तंग नहीं करेंगे क्योंकि उनमें काम करने की संभावना है. हालांकि उन्होंने चेताया कि काम से भागने वाले और दागी रिकॉर्ड वाले अफसरों का तबादला नहीं बल्कि सीधे बर्खास्तगी होगी.

‘शराबबंदी पर फैसला नहीं’
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में शराबबंदी को लेकर उनकी सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है लेकिन रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करवाया जाएगा. उन्होंने साल 2018 तक शराब का लाइसेंस बांटने के अखिलेश सरकार के फैसले को अनैतिक करार दिया. योगी का आरोप था कि ऐसे ज्यादातर लाइसेंस शराब माफिया को बांटे गए हैं और इस फैसले पर पुनर्विचार होगा.

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