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Friday, October 11, 2024

GST के दायरे में नहीं आएगा पेट्रोल-डीजल, बैठक में हुआ फैसला

स्विग्गु व जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा

लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज लखनऊ के होटल ताज में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक हुई। बैठक में पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर सहमति नहीं बनी।

सभी की निगाहे भले ही पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की हो। लेकिन बैठक के संयोजक व यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना इसके पक्ष में नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में शामिल छह अन्य राज्यों के वित्त मंत्री पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पक्ष में नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, फूड डिलिवरी एप्स को 5 फीसदी जीसएटी के दायरे में लाने की सिफारिशों को मान लिया गया है। ऐसे में स्विग्गु, जोमैटो आदि से खाना मंगाना महंगा पड़ सकता है। स्विग्गु, जोमैटो पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं, कार्बोनेटिड फ्रूट ड्रिंक, जूस पर 28 फीसदी +12 फीसदी जीएसटी लगेगा। ये फैसले 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे।

कोरोना से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी छूट 31 दिंसबर 2021 तक जारी रहेगी। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई थी। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी GST को जारी रखने का फैसला किया गया है। GST दरों में यह कटौती दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी।

बायोडीज़ल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमीनियम पर भी GST बढ़ गई है। वहीं ऑक्सीमीटर पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया था। हैंड सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत टैक्स किया गया है। वेंटिलेटर पर भी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया था। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत टैक्स किया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है।

इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। तापमान मापने के यंत्र पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत टैक्स किया गया है। हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। हेपारीन दवा पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। कोविड टेस्टिंग किट पर 12 प्रतिशत के बजाए 5 प्रतिशत टैक्स किया है।

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