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Wednesday, November 6, 2024

Maruti Case: 31 आरोपियों पर दोष साबित, गुरुग्राम कोर्ट ने 117 को बरी किया


गुड़गांव।2012 में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में हुई हिंसा के मामले में हरियाणा की गुड़गांव अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी करार दिया है और 117 लोगों को आरोपों से बरी कर दिया गया है। दोषियों को होली के बाद होगा सजा का ऐलान।

जिला अडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज आरपी गोयल की अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी करार दिया, 505 पन्नों का जजमेंट तैयार हुआ। 148 आरापोयिों में से 90 का नाम एफआईआर में नहीं था।

इस फैसले को लेकर जहां मारुति के गुड़गांव व मानेसर प्लांट में गुरुवार को कर्मचारियों ने लंच नहीं किया, वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया, इसके अलावा जिले में धारा 144 लगा दी गई।


क्या था मामला 
18 जुलाई 2012 को मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में हड़ताल के दौरान हुई हिंसा में मैनेजमेंट के 98 लोग घायल हुए थे, जबकि जनरल मैनेजर अवनीश देव की जिंदा जल जाने से मौत हो गई थी। प्लांट का अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो गया था और परिसर में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। इस घटना के बाद प्लांट के 525 श्रीमिकों की नौकरी चली गई थी। मामले में 148 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें से 139 को जमानच पर रिहा किया गया था। मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 मार्च के लिए फऐसला सुरक्षित रखा था।

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