इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में शिक्षामित्र याचियों को भारांक के साथ एक सितंबर से शुरू हो रही काउंसिलिंग में शमिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन्हें 18 अगस्त 2018 के शासनादेश के तहत काउंसिलिंग में शामिल होने दिया जाए लेकिन इस आदेश से उनके पक्ष में अधिकार सृजित नहीं होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने कुलभूषण मिश्र व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से विशेष अपील पर 17 सितम्बर तक जवाब मांगा है। अपील में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत ने अपीलार्थी की याचिका खारिज हो गई है।
अपीलार्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को लगातार दो भर्तियों में 2.5 अंक प्रतिवर्ष के भारांक के साथ शामिल होने की छूट दी है। इसके तहत शासनादेश भी जारी हुआ है। अपीलार्थी के 66 अंक हैं और सामान्य वर्ग का कटऑफ अंक 67 है। यदि भारांक जोड़कर परिणाम घोषित किया जाए तो अपीलार्थी भी सफल हो जाएंगे और भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। क्योंकि शासनादेश के तहत शिक्षामित्रों को प्रतिवर्ष कार्य अवधि का भारांक देकर भर्ती परिणाम घोषित करने को कहा गया है। फिलहाल कोर्ट ने अपीलार्थियों को प्राविधिक रूप से सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है।