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Thursday, November 21, 2024

निजी क्लीनिक/नर्सिंग होम/हॉस्पिटल एवं अन्य चिकित्सा इकाइयों के नवीनीकरण के संबंध मे 30 दिनांक तक करें अप्लाई।

Sitapur -अनूप पाण्डेय-NOI /उत्तरप्रदेश के जनपद सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हरपाल सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा याचिका सं0-820/2002, में पारित आदेशों तथा चिकित्सा अनुभाग-6, के शासनादेश दिनांक 22.11.2021 एवं शासनादेश दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा नवीन पंजीकरण तथा पंजीकरण के नवीनीकरण के संदर्भ में निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत The Clinical Establishment Registration &Regulation Act, 2010 के मानकों के अनुसार ही चिकित्सीय इकाइयों के पंजीकरण एवं पंजीकृत चिकित्सीय इकाइयों के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।

उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा कार्यालय में पंजीकृत/सूचीबद्ध चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त प्रबंधक/निजी चिकित्सक/चिकित्सालय/पैथॉलोजी लैब/डायग्नोस्टिक सेन्टर इत्यादि को निर्देशित किया है कि वह अपने पंजीयन का वर्ष 2024-25 के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन up_health.in वेबसाइट पर दिनांक 30.04.2024 तक करना सुनिश्चित करें। दिनांक 30.04.2024 के बाद कोई भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। निजी अस्पताल/नर्सिंग होम के नवीनीकरण हेतु शपथ पत्र के साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बायोमेडिकल वेस्ट कम्पनी द्वारा अनुबंध पत्र/प्रमाण पत्र एवं अग्निशमन विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अद्यतन स्थित में अपलोड होना अनिवार्य है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख अवश्य करे कि आपके चिकित्सीय प्रतिष्ठान में प्रसव सम्बन्धी कार्य किया जाता है अथवा नहीं। यदि कोई चिकित्सक/चिकित्सा अधिष्ठान वर्ष 2024-25 में अपने पंजीयन का नवीनीकरण नही कराते है तो उन्हें अनाधिकृत चिकित्सा व्यवसाय करते माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय एवं शासन/महानिदेशालय स्तर पर समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित चिकित्सक/प्रबंधक का होगा।

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