नई दिल्ली, एजेंसी । कैबिनेट में पास हो चुके जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के तहत सभी उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जानिए पूरी प्रक्रिया।
रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा, जहां अपना नाम, कारोबार समेत जरूरी दस्तावेज अटैच कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। जरूरी जानकारी दर्ज कराने के बाद चार दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसकी सूचना एसएमएस, ई-मेल से व्यापारी को मिल जाएगी।
पंजीकरण के लिए ये दस्तावेज चाहिएं: राज्य या केंद्र सरकार का पहचान पत्र, ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी नंबर, पासबुक की कॉपी, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का स्टेटमेंट, मालिक, प्रमोटर या पार्टनर का फोटोग्राफ, फर्म की ओर से अथराइज्ड सिग्नेचर की कॉपी, व्यवसाय होने का प्रमाण, पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में- पार्टनरशिप डीड की कॉपी, अन्य की स्थिति में – व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र
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जीएसटी में रिटर्न को तीन भागों में बांटा गया है। पहले चरण के तहत महीने की 10 तारीख इसके बाद 15 और 20 तक रिटर्न भरना होता है। अभी तक सर्विस और एक्साइज टैक्स के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन जीएसटी में एक ही रजिस्ट्रेशन होगा।
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यापारी का पेन कार्ड होना बहुत जरूरी है। एक पेन कार्ड से अधिकतम 35 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। जीएसटी से मिला रजिस्ट्रेशन नंबर 15 अंकों का होता है। इसमें पहले दो नंबर स्टेट कोड के होते हैं। इसके बाद तीन से 11 तक पेन कार्ड का नंबर होगा। इसके बाद इनटाइटी कोड, दो खाली और एक चेक डिजिट होगा।