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Thursday, December 26, 2024

​’ज्यादा खुश मत होइए, चारा खाने के बदले लालू को सिर्फ इतने साल तक की हो सकेगी सजा ‘

लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग सजा को लेकर विवेचना शुरू कर दिए हैं

पटनाः लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने लालू के खिलाफ अभियोजन के आरोपों को सही ठहराते हुए दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने आज दोषी करार दिया। उन्हें तीन जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि लालू को सजा कम होगी। दो साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन कुछ कानूनी जानकारों का कहना है कि सजा सात साल तक हो सकती है।
लालू को रांची जेल के अपर डिवीजन सेल में रखा जाएगा

इस बीच कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रांची जेल प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो उन्हें बिरसा मुंडा रांची जेल के अपर डिवीजन सेल में रखा जाएगा। लालू पिछली बार भी इसी सेल में थे। जहां सामन्य कैदी नहीं आ सकते हैं।

हो सकती है 2-7 साल की सजा

कानून के जानकारों की लालू को इस मामले में 2-7 साल की सजा संभव है। अगर तीन साल और उससे कम सजा होगी तो ट्रायल कोर्ट को अधिकार है कि प्रोविजिनल बेल दे कर उन्हें जेल नहीं भी भेज सकता है। लेकिन तीन साल से ज्यादा की सजा होने की स्थिति में ट्रायल कोर्ट लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ सकता है।

इस मामले में लालू दोषी करार

दरअसल झारखंड देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरसी 64ए/96 में फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है। लालू प्रसाद से जुड़ा यह दूसरा मामला था। एक मामले में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी थी। लालू के खिलाफ घोटाले से जुड़े 5 मामले की सुनवाई अदालत में लंबित हैं।

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