28 C
Lucknow
Wednesday, January 15, 2025

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर बड़ी राहत, डेडलाइन बढ़ी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज(सीबीडीटी) ने पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा दी गई छूट से करदाता आधार कार्ड को पैन कार्ड से 30 जून तक लिंक कर सकते हैं.

क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने की सीमा अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दी है.

बैंक अकाउंट को आधार कार्ड के साथ जोड़ने की समयसीमा को सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है. आदेश से पहले डेडलाइन 31 मार्च 2018 थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार तत्‍काल पासपोर्ट के लिए भी आधार को बाध्‍यकारी नहीं बना सकती. गौरतलब है कि पिछले साल 15 दिसंबर को कोर्ट ने आधार को बैंक अकाउंट्स और मोबाइल फोन से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दिया था.

आम लोगों को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जिन्होंने अभी तक अपना फोन और बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया था. पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा देगा.

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें