एजेंसी | कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, सोमवार को सत्र की शुरुआत होने से पहले लोकसभा सचिवालय द्वारा इसका नोटिस जारी कर दिया गया है. मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसपर बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. ऐसे में राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता वापस मिल गई है.
लोकसभा सचिवालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें जानकारी दी गई है कि 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है और सजा पर रोक लगा दी गई है. 4 अगस्त को आए आदेश के बाद वायनाड के प्रतिनिधि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है.
इधर राहुल की संसद सदस्यता बहाल हुई और उधर कांग्रेस दफ्तर और 10 जनपथ के बाहर समर्थकों का जश्न शुरू हो गया. यहां कांग्रेस समर्थक ढोल-नगाड़ों की आवाज़ पर थिरकते नज़र आए और अपने नेता के पक्ष में आए फैसले का जश्न मनाते नज़र आए.
राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे वक्त पर बहाल हो रही है, जब 8 अगस्त से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है. 8 से 10 अगस्त तक संसद में यह चर्चा होगी, जिसपर 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देंगे. अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी इस चर्चा में भाग लेंगे या नहीं.
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. कांग्रेस ने इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां राहत नहीं मिली थी. हालांकि, बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत दी और 2 साल की सजा पर रोक लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तरह के मामले में यह अधिकतम सजा है, जबकि निचली अदालत ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है जो 2 साल की सजा को सही साबित करता हो. इस मामले में कम सजा भी दी जा सकती थी. यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का आदेश वापस हो गया.